औरंगाबाद जिला उपभोक्ता अदालत का फैसला: वाहन जलने के मामले में बीमा कंपनी को 1.77 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

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औरंगाबाद जिला उपभोक्ता अदालत ने वाहन जलने के मामले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को 1.77 लाख रुपये मुआवजा, 6% ब्याज और 10 हजार रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया।

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