औरंगाबाद बाल न्यायालय का बड़ा फैसला, हत्या मामले में विधि-विरुद्ध किशोर दोषी करार

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औरंगाबाद बाल न्यायालय ने दाउदनगर थाना कांड 337/22 में हत्या के मामले में एक विधि-विरुद्ध किशोर को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई 14 सितंबर 2026 को होगी।

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