औरंगाबाद | व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम की अदालत ने नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23, एस.टी.आर. संख्या 27/25 एवं 48/26 की सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र काराधीन आरोपी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता, निवासी नवीनगर, को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।
सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक (ए.पी.पी.) राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि आरोपी 9 सितंबर 2024 से जेल में बंद है। उसे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। इस मामले में 24 नवंबर 2024 को आरोप तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई। अब सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 7 अगस्त 2026 की तारीख तय की है।
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि इस कांड की प्राथमिकी मृतक सज्जन कुमार की पत्नी, जो नवीनगर के मंगल बाजार की रहने वाली हैं, ने दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, 16 जनवरी 2023 की रात करीब 8:30 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थीं, जबकि उनके पति सज्जन कुमार चौकी पर बैठकर खैनी बेच रहे थे।
इसी दौरान उनके सौतेले भसूर अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता एक झोला लेकर वहां पहुंचे। आरोप है कि ससुर के श्राद्ध में हुए खर्च और संपत्ति के विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान आरोपी ने झोले से पिस्तौल निकाली और सज्जन कुमार पर लगातार तीन गोलियां चला दीं।
गोली लगने के बाद सज्जन कुमार जान बचाने के लिए घर की ओर भागे, लेकिन सीढ़ी पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने उन्हें तुरंत रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
रिपोर्ट : अजय कुमार पाण्डेय.
