औरंगाबाद हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हसपुरा के 2015 हत्या मामले में मुंडा शाह और मोईन शाह को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हसपुरा के 2015 हत्या मामले में मुंडा शाह और मोईन शाह को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
औरंगाबाद की विशेष POCSO अदालत ने कासमा थाना कांड में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। धारा 304 में 10 साल की सजा समेत विभिन्न धाराओं में दंड दिया गया।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने अफीम बरामदगी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया।
औरंगाबाद में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। 3,200 लंबित और करीब 5,000 वाद पूर्व मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।
औरंगाबाद बाल न्यायालय ने दाउदनगर थाना कांड 337/22 में हत्या के मामले में एक विधि-विरुद्ध किशोर को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई 14 सितंबर 2026 को होगी।
औरंगाबाद में प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों के निपटारे में सहयोग की अपील की।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में अजय पाण्डेय को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा हुई।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने गवाही पेश नहीं करने और न्यायिक आदेश की अवहेलना पर रफीगंज थाना प्रभारी का अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया। तीन अन्य मामलों में भी थाना प्रभारियों से शोकॉज मांगा गया।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23 के हत्या मामले में आरोपी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। सज़ा पर सुनवाई 7 अगस्त 2026 को होगी।
औरंगाबाद के तपेश्वर सिंह हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला। छह दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा, पीड़ित परिवार को प्रतिकर दिलाने के भी दिए गए निर्देश।