औरंगाबाद हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हसपुरा के 2015 हत्या मामले में मुंडा शाह और मोईन शाह को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हसपुरा के 2015 हत्या मामले में मुंडा शाह और मोईन शाह को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
औरंगाबाद के तपेश्वर सिंह हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला। छह दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा, पीड़ित परिवार को प्रतिकर दिलाने के भी दिए गए निर्देश।