औरंगाबाद में NDPS मामले में दो दोषियों को 5 साल की सजा, 70 हजार रुपये जुर्माना

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औरंगाबाद (बिहार): व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। जिला जज द्वितीय आनंदिता सिंह ने गोह थाना कांड संख्या 181/20 और जीआर संख्या 22/20 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

इस संबंध में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (विशेष लोक अभियोजक) परवेज अख्तर ने बताया कि भोला सिंह, निवासी न्यू एरिया, गोह और संतोष कुमार, निवासी अकौना, गोह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी) के तहत पांच-पांच साल के कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने दोनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

मामले के एक अन्य अभियुक्त निरजु कुमार के फैसले के दिन अदालत में उपस्थित नहीं रहने पर न्यायालय ने उसका बंधपत्र निरस्त कर दिया और उसके खिलाफ वारंट जारी किया। अभियुक्त के अदालत में उपस्थित होने के बाद उसके विरुद्ध लगे आरोपों पर निर्णय सुनाया जाएगा।

इस तरह अदालत ने मामले में उपस्थित दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई, जबकि तीसरे अभियुक्त के संबंध में आगे की न्यायिक प्रक्रिया उसके अदालत में पेश होने के बाद पूरी की जाएगी।

रिपोर्ट : अजय कुमार पाण्डेय.

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